बदनाम करने की साजिश रच कर अनावश्यक दबाव बना रहा भूमि स्वामी! राजा तिवारी,झूंठी शिकायत पर भ्रामक खबर प्रकाशन कर छवि धूमिल करने का चल रहा कुत्सित प्रयास
बदनाम करने की साजिश रच कर अनावश्यक दबाव बना रहा भूमि स्वामी! राजा तिवारी,
अनुपपुर। अनूपपुर जिले के प्रतिष्ठित व्यवसायी राजा तिवारी ने अपने ऊपर लग रहे जमीन के सौदेबाजी में पैसा ना देने का खंडन करते हुए कहा कि उक्त जमीन मालिक
बलदेव पाल लिखित अनुबंध पत्र के अनुसार पूरी जमीन का रजिस्ट्री नहीं कर रहा है जिसके कारण उसका 30 लाख रुपए रोका गया है और उसे पूरी जमीन की रजिस्ट्री करने और रुके हुए 30 लाख को ले जाने के लिए कई बार अपने अधिवक्ता द्वारा नोटिस भेजी जा चुकी है लेकिन वह जमीन रजिस्ट्री करने की जगह कुछ अराजक तत्वों के बहकावे में आकर मुझे बदनाम करने की साजिश रच रहा है जिसके कारण मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है जबकि उसे जमीन की रजिस्ट्री करने और बाकी पैसा ले जाने के लिए अपने सम्मानित अधिवक्ता के द्वारा कई बार लिखित नोटिस दी जा चुकी है लेकिन भूमि स्वामी द्वारा अनावश्यक ज्यादा पैसा लेने के लिए दबाव बना रहा है।
*क्या है मामला।*
दरअसल बीते दिन सोशल मीडिया व समाचार पत्रों के माध्यम से राजा तिवारी का पक्ष जानकर भी तथ्यों को छुपाकर भ्रामक खबर प्रकाशित कर छवि धूमिल करने का एक सुनियोजित प्रयास कुछ तथाकथित लोगो द्वारा किया जा रहा है। विदित होकि राजा तिवारी एक व्यवसायी हैं व सामाजिक व्यक्ति है समाज मे उनका अच्छा खासा मॉन सम्मान है। भाजपा के नगर मण्डल उपाध्यक्ष के साथ वो ब्राम्हण समाज सेवा समिति के उपाध्यक्ष है। राजनीति में बढ़ती उनकी लोकप्रियता कुछ लोगो को रास नही आ रही। इसलिए समय समय पर भ्रामक खबरों के माध्यम से
राजा तिवारी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।
*अधिवक्ता द्वारा प्रेषित नोटिस पर जमीन रजिस्ट्री कराने और पैसा ले जाने से मुकर रहा भूमिस्वामी*
विदित होकि एक लिखित अनुबंध के पालन न होने पर वरिस्ठ अधिवक्ता दिनकर सिंह द्वारा
अपने कार्यार्थी राजा तिवारी पिता स्व, सालिकराम तिवारी निवासी अनूपपुर वार्ड न. 13 राह0 व जिला अनूपपुर ( म०प्र०) के निर्देशानुसार बलदेव पाल आयु 74 वर्ष पिता स्व. चिद्धा गड़ारी निवासी अनूपपुर वार्ड न. 13 तह व जिला अनूपपुर (म०प्र०) को दिनांक-26.08.2023 को लिखित नोटिश भेज चूके हैं जिसका जवाव देने व तय अनुबंध को पूरा करने की बजाय बलदेव पाल थाने में झूंठी शिकायत कर दवाव बनाने का प्रयास कर रहा है।
*क्या है अनुबंध*
विदित होकि नीचे लिखे अनुबंध अनुसार अधिवक्ता दिनकर सिंह नोटिस देकर पूर्व में आगाह कर चुके थे
1. यहकि मेरे कार्यार्थी राजा तिवारी पिता स्व० सालिकराम तिवारी निवासी अनूपपुर वार्ड नं. 13 तह0 व जिला अनूपपुर ( म०प्र०) का पुस्तैनी निवाशी है तथा अपना स्वयं का व्यवसाय कार्य करता है। आप नोटिसी अनूपपुर बस्ती में वार्ड नं 13 में निवास करते हैं तथा आपकी भूमियां भी वार्ड नं 13 ग्राम अनूपपुर बस्ती में स्थित है।
2. यहकि नोटिसी बलदेव पाल ने
कार्यार्थी राजा तिवारी को
वर्ष 2021 में अपने स्तत्व व आधिपत्य भूमि ग्राम अनूपपुर प०० अनूपपुर स्थित आ०ख०नं० 1694/3/1 रकवा 1.0220 हे0 एवं ख०नं० 1694 /3/2 रकवा 0. 1600 हे0 भूमि कुल 2 किता कुल रकवा 1.1820 हे० का आपके द्वारा रूपयों की आवश्यकता अन्य भूमियां कय करने हेतु बता कर उक्त भूमियों का सौदा कुल 18000000/- (एक करोड़ अस्सी लाख रू) में किया गया था जिसमें से इकरारनामा दिनांक 24.05.2021 को चेक क. 112887 के माध्यम से 500000/- (पांच लाख रू) एवं 500000/- (पांच लाख रू) नगद इस प्रकार कुल 1000000/- (दस लाख रू) अग्रिम तौर पर प्राप्त किया गया था शेष राशि विकय पंजीयन निष्पादित कराते समय विभिन्न तिथियों में आज तक कुल 1,50,00000 /- (एक करोड़ पचास लाख रू) आप के द्वारा प्राप्त किया जा चुका है।
3. यहकि,नोटिसी बलदेव पाल के स्वत्व व आधिपत्य
में ख०नं० 1694/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 रकवा 0.2200 हे0 व ख०नं० 1694/3/2 रकवा 0.1600 हे0 भूमि शेष बची हुई है, आप उक्त जमीन का विकय पत्र कार्यार्थी राजा तिवारी के पक्ष में करा देवें व तयशुदा राशि में से शेष बची 3000000/- (तीस लाख रू) प्राप्त कर लेवें। मेरे कार्यार्थी आपके घर जाकर आपके व आपके रिस्तेदारों के समक्ष बैठकर उक्त संबंध में सभी बतें बता दिया है फिर भी आपके द्वारा विक्रय पत्र का निष्पादन मेरे कार्यार्थी के पक्ष में शेष राशि प्राप्त कर नही कराया जा रहा है।
4 नोटिस के अनुसार अनुबंध को करने के उद्देश्य से आपके द्वारा किये गये इकरारनामा दिनांक 24/8/2021 को मेरे द्वारा आपको 1,5000000/- ( एक करोड़ 50 लाख भुगतान की गई है। यदि आप विक्रय पत्र निष्पादित नही कराना चाहते है तो आपके द्वारा जिस दर से सौदा तय किया गया था। उस दर से ली गयी अतिरिक्त राशि ( तीस लाख पचास हजार रु) वापिस करे और इकरारनामा दिनांक 24.05.2021 को विधिवत निरस्त करायें। यहकि नोटिस कहीं से कटी, फ़टी नहीं है,अग्रिम कार्यवाही हेतु एक प्रति मेरे कार्यालय में सुरक्षित है।
और
अतः जरिये नोटिस आप को सूचित किया जाता है कि आप नोटिसी, नोटिस प्राप्त करने के 15 दिवस के अंदर मेरे कार्याथी राजा तिवारी
को इकरारनामा दिनांक 24.06.2021 के परिपालन मे शेष राशि 3000000/- (तीस लाख रू) प्राप्त कर शेष बचे भूमि का विक्रय पत्र निष्पादन करा देवें या आपके द्वारा जितना भूमि विक्रय किया गया है उससे ज्यादा 3000000/- (तीस लाख (स) की राशि आप नोटिसी के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर किस्तों में अधिक ली गई राशि को वापस करें। नोटिस प्राप्त करने के बाद 15 दिवस के अन्दर सौदे की शेष राशि 3000000/(तीस लाख रू) प्राप्त कर लेवें और शेष बची भूमि का विकय पत्र निष्पादन करा देवें नहीं तो म्याद गुजर जाने के पश्चात में मेरा कार्यार्थी राजा तिवारी
आप नोटिसी बलदेव पाल
के विरूद्ध सिविल व आपराधिक कार्यवाही करने के लिये मजबूर हो जायेगा जिसके समस्त हजें खर्च की जिम्मेदारी आप नोटिसी की होगी।
*राजा तिवारी ने भेजी दूसरी नोटिश व थाने में दी सूचना*
नोटिश मिलने के 15 दिन में जवाव न देने व बाद शर्तो का पालन करने की बजाय
बलदेव पाल कोतवाली में झूंठी शिकायत कर दवाव बनाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही कुछ कथित पत्रकार राजा तिवारी का पक्ष जानने के बाद भी तथ्यों को छुपाकर भ्रामक समाचार प्रकाशित कर राजा तिवारी की छवि धूमिल करने के प्रयास पर राजा तिवारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 15 दिन बाद पुनः बलदेव पाल को दुबारा नोटिश भेजे व झूंठे शिकायत की जानकारी कोतवाली मे दी है।
पूर्व में भी अखबार के माध्यम से कर चुके है सुनियोजित हमला
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