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कोर्ट ने भाजपा सांसद अरुण सागर को किया भगोड़ा घोषित, कहा- सार्वजानिक स्थानों पर चस्पा हो आदेश

 



शाहजहांपुर।खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से है। यहां एमपी-एमएलए कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण कुमार सागर को भगोड़ा घोषित कर दिया है। 2019 में लोकसभा चुनवा के दौरान अरुण सागर पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। चुनाव जीतने के बाद भाजपा सांसद अरुण सागर को कई बार समन भेजे गए, लेकिन सांसद ने उस ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। 


विशेष लोक अभियोजन अधिकारी नीलिमा सक्सेना ने बुधवार को बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान 12 मार्च 2019 को तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर ने बरेली-जलालाबाद मार्ग पर भाजपा प्रत्याशी अरुण सागर की प्रचार सामग्री को जब्त किया था।इस मामले में कांट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। कई बार समन के बावजूद भाजपा सांसद अदालत में पेश नहीं हुए।


NBW जारी होने के बाद भी पेश नहीं सांसद


नीलिमा सक्सेना ने बताया कि इसी मामले में भाजपा सांसद अरुण सागर कई बार समन के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए और इसके बाद उनके विरुद्ध अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।उन्होंने बताया कि जब वारंट जारी होने के बाद भी वह अदालत में हाजिर नहीं हुए, तब न्यायाधीश आसमां सुल्ताना ने गत 21 नवंबर को उन्हें फरार घोषित कर दिया।


  


आदेश की प्रति सार्वजनिक स्थान पर लगाने का ऑर्डर


नीलिमा सक्सेना ने बताया कि अदालत द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि ऑर्डर की कॉपी को सांसद के आवास के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर भी चस्पा किया जाए।वहीं कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद पुलिस सांसद के घर नोटिस चस्पा करने की तैयारी कर रही है।फिलहाल सांसद के खिलाफ वारंट जारी होने से भाजपा पार्टी मे इस लापरवाही के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है।


भाजपा सांसद ने फरार होने की जानकारी से किया इनकार


भाजपा सांसद अरुण कुमार सागर ने इस बारे में जानकारी होने से साफ इनकार किया है। उन्होंने बताया कि समर्थक ने होर्डिंग लगवाया था। जिस पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। उनका भी नाम उसमें था। इसके बाद से वकील के माध्यम से वह अपना पक्ष न्यायालय में रख रहे थे। उनके विरुद्ध क्या आदेश जारी हुआ है। इसकी जानकारी नहीं है।

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